गुजरात के मोरबी पुल हादसे को चार महीने से भी ज़्यादा वक़्त गुज़र गया, लेकिन उसकी निर्माता कंपनी ओरेवा ग्रुप ने अभी तक पीड़ितों को मुआवजे की पहली किस्त जारी नहीं की है। गुजरात हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई। इस पर हाईकोर्ट ने कंपनी को 22 मार्च तक मुआवजे की पहली किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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मामले की अगली 27 मार्च को होगी
ज्ञात हो कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। पिछले साल 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर बना झूला पुल ढह गया था, जिसमें 35 बच्चों सहित 135 लोगों की मौत हो गई थी। ओरेवा ग्रुप के निदेशक जयसुख पटेल के वकील ने अदालत को बताया कि चूंकि वे जेल में हैं, इसलिए कंपनी मुआवजे की राशि जारी नहीं कर सकती है। इस पर उच्च हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कंपनी से कहा कि 22 मार्च तक पीड़ितों के परिवारों को पहली किस्त का भुगतान किया जाए और मामले की अगली 27 मार्च को होगी।
‘नवजीवन’ से साभार
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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