31 जुलाई से आवेदन पत्र का वितरण पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि से करने को लेकर दिशा निर्देश
राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई झारखण्ड मुख्यमंत्री माइयां सम्मान योजना का जिले में सफल संचालन सुनिश्चित करने को लेकर उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बारतियार ने समाहरणालय सभागार में जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी को योजना की जानकारी देते हुए ग्राम स्तर पर महिलाओं को योजना के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने तथा अन्य जागरूकता संबंधित कार्य 30 जुलाई तक पूर्ण करते हुए 31 जुलाई से आवेदन पत्र का वितरण पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि से सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मौके पर उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को योजना की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना का संचालन सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने में गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही योजना का लाभ सभी योग्य लाभुकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
■ झारखण्ड मुख्यमंत्री माइयां सम्मान योजना
आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ इन अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी-
1. आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
2. आधार कार्ड।
3. आधार Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single बैंक अकाउंट होना चाहिए।
4. आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
5. राशन कार्ड।
6. पात्रता संबंधी घोषणा पत्र।
7. मोबाईल नम्बर।
Note : रजिस्ट्रेशन हेतु OTP के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।
■ “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता –
1. झारखंड की निवासी हों।
2. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
3. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
5. आवेदिका का आधार कार्ड हो।
6. आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।
■ अपवर्जन मानक, इन परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी –
1. आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
2. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।
3. आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
4. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. EPF धारी आवेदक महिला।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!