सीबीआई की विशेष अदालत में झारखंड के प्रमुख नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आ गया है। इस मामले में रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को दोषी करार दिया गया है। फैसला सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा द्वारा सुनाया गया है।
इस मामले में एक अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 सितंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। फैसला सुनाने के दौरान तीनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे।
दोपहर 2.45 बजे, तारा शाहदेव अपने पति के साथ कोर्ट पहुंचीं। इससे पहले, रंजीत कोहली जिनका असली नाम रकीबुल है, उन्होंने अपनी मां के साथ ढाई बजे सीबीआई कोर्ट पहुंचा था।
सजा की सुनवाई 5 अक्टूबर को
इस मामले में सीबीआई की ओर से साल 2015 में मामला दर्ज किया गया था, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद। इस मामले की सुनवाई लगभग आठ साल तक चली है। इसके दौरान, तीनों आरोपी खिलाड़ियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप दर्ज किया गया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया है।यह मामला 2015 में सीबीआई के अद्यक्षालय ने दर्ज किया था, जब झारखंड हाईकोर्ट ने इसके तहत कार्रवाई की मांग की थी।
इस मामले की तहकीकात लगभग आठ साल तक चली, और इसके बाद तीन जुलाई 2018 को आरोपी खिलाड़ियों के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया था। सीबीआई की ओर से इस मामले में 26 गवाहों की पेशकश की गई है।
तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले के एक गवाह के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल
तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में जो घटनाएँ हुईं, उनमें उनकी शादी संदर्भित है जिसका विवादित परिणाम बना। इसके बाद से ही उन्होंने अपने पति रकीबुल हसन/रंजीत कोहली द्वारा उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएँ रिपोर्ट की थीं। इस मामले में धार्मिक छिपाव के तहत शादी की गई थी, यौन उत्पीड़न, और धार्मिक परिवर्तन के आरोप शामिल थे।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद, सीबीआई ने मामले की जांच करना शुरू किया, जिसके बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया था। इसके बाद, मामले की सुनवाई चलती रही, और इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनाई गईं। अब इस मामले में सजा की सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
हेमंत सोरेन को भी बनाया गवाह: तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले के एक गवाह के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। मामले के दौरान रंजीत कोहली को अदालत ने 26 गवाहों की सूची सौंपने के लिए कहा था, और उनमें सीबीआई के खिलाड़ियों के खिलाफ दिए गए बयान शामिल थे। इसमें सीबीआई की ओर से बयान दर्ज हो गया था, जिसके बाद बचाव पक्ष ने भी अपने गवाहों की सूची पेश की थी। गवाही पूरी होने के बाद मामले में बहस जारी थी, जिसका फैसला अब आ गया है।
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