आरोपी जीजा ने सात वर्ष पहले अपने ससुर की हत्या की थी जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। छोटी बेटी ने जीजा के खिलाफ गवाही देने गई तो रास्ते में कुल्हाड़ी से वार कर उसकी भी हत्या कर दी।
किसान परिवार के एक दामाद का कहर परिवार पर इस कदर टूटा कि परिवार बिखर कर रह गया, वहीं न्यायालय ने हत्यारे जीजा को ससुर और उनकी बेटी की हत्या का अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आरोपी जीजा ने सात वर्ष पहले अपने ससुर की हत्या की थी जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। छोटी बेटी ने जीजा के खिलाफ गवाही देने गई तो रास्ते में कुल्हाड़ी से वार कर उसकी भी हत्या कर दी। दरअसल, इंदल नामक व्यक्ति ने जमीनी विवाद के चलते 2015 में अपने ससुर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था पर मामला न्यायालय में लंबित चल रहा था।
जाने क्या है पूरा मामला ?
उक्त मामले में करीब पांच वर्ष पूर्व 2017 में पिता की हत्या के मामले में गवाही देने जा रही साली की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी जीजा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) निर्भय प्रकाश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसी हत्या के दोषी को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाता है।
आरोपी जीजा को आजीवन कारावास की सजा
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि पांच वर्ष पहले 28 फरवरी, 2017 को सोनू ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बहिनोई इंदल ने वर्ष 2015 में उसके पिता प्रेमसिंह की हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार से 17 साल की निशा उर्फ नीशू, कुंवरपाल व मां और बेटी गवाही देने के लिए न्यायालय जा रहे थे कि तभी रास्ते में इंदल ने छोटी बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना में गांव के ही निवासी बलवान यादव का भी पूरा हाथ है।
आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना
पुलिस ने इस मामले में इंदल सहित बलवान यादव के विरूद्ध धारा 302 व 120बी के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) निर्भय प्रकाश की अदालत में चल रहा था। न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी इंदल को धारा 302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में बलवान यादव को बरी कर दिया गया।
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