
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए 16 अक्टूबर को राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान चलाएगा।
विभाग ने इसको लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। विभाग के सचिव कृपानंद झा ने पत्र में कहा है कि बाल विवाह एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर रोक लगाने के लिए जमीनी स्तर पर जनमानस को जागरूक करते हुए राज्य में बाल विवाह के विरुद्ध सकारात्मक माहौल तैयार करने की जरूरत है।
प्रत्येक बच्चे को एक पूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अधिकार होता है, जो बाल विवाह के कारण क्षत-विक्षत हो जाता है। कम उम्र में विवाह से संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होता है। इसके कारण बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं, जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने संबंधी चुनौती आ सकती है।
इसको लेकर 16 अक्टूबर को बाल विवाह के विरुद्ध एक राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जमीनी स्तर पर सभी संबंधित हितधारकों, जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक दिन अधिकतम लोंगों तक पहुंच बनाते हुए बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की अधिकाधिक जागरूकता सुनिश्चित करना है।

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