भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का नाम यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United India Co-operative Bank) है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों में अनियमितता के चलते इसके कारोबार पर रोक लगाते हुए कमिश्नर और सहकारी रजिस्ट्रार से इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।
जानें क्यों RBI ने रद्द किया लाइसेंस?
बिजनौर के नगीना में स्थित United India Co-operative Bank का लाइसेंस रद्द करने की ये कारर्वाई DICGC के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत की गई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न के बराबर हैं। ऐसे में इस बैंक में लोगों का पैसा डूबने की आशंका ज्यादा है।
19 जुलाई से बंद हुई बैंक की सभी सेवाएं
आरबीआई की ओर से कहा गया है कि यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड Banking Regulation Act, 1949 की धारा-56 के साथ ही धारा 11(1) और धारा 22 (3) (D) के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। इसके चलते 19 जुलाई 2023 से बैंक की बैंक की सभी तरह की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं।
अब क्या होगा कस्टमर्स के पैसों का?
बता दें कि डिपॉजिटर्स को-इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। DICGC रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है, जो कस्टसर्म को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ऐसे में जिन कस्टमर्स का बैंक में 5 लाख से कम पैसा जमा था, उन्हें उनकी रकम मिल जाएगी। वहीं 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम वापस नहीं मिलेगी।
अप्रैल, 2023 में RBI ने रद्द किया था इस बैंक का लाइसेंस
बता दें कि RBI ने अप्रैल, 2023 में केरल बेस्ड अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) का लाइसेंस रद्द किया था। हालांकि, इस बैंक को अभी गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के रूप में काम करने की छूट मिली हुई है। केरल के अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को 3 जनवरी, 1987 को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया था। हालांकि, 25 साल बाद रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2023 को एक अधिसूचना जारी करते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
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