
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित 22 लोगों को अब ट्रायल फेस करना होगा। सभी पर मानगो की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। वहां की निचली अदालत ने सभी को आरोपी बनाए जाने का आदेश दिया था। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित 22 लोगों ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है। इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सभी को निचली अदालत में ट्रायल फेस करना होगा।
किस मामले में फेस करना होगा ट्रायल
19 जनवरी 2018 को मानगो की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पीड़िता की मां ने गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी सहित 22 लोगों को आरोपित बनाने के लिए जमशेदपुर की अदालत में आवेदन दिया था। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी 22 को मामले में आरोपित बनाते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।
पीड़िता ने भी बताए थे नाम
दुष्कर्म मामले में पीड़ित की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने जमशेदपुर एसएसपी को नवंबर में आवेदन दिया था, लेकिन दो माह बाद जनवरी 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के बाद बयान में पीड़िता ने सभी आरोपितों का नाम लिया था। इसके अलावा कोर्ट में गवाही के दौरान भी पीड़िता ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी।
स्वास्थ्य मंत्री का भाई भी आरोपी
इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता भी आरोपी हैं। उनके अतिरिक्त अन्य आरोपियों ने अदालत को बताया कि उनका नाम न तो प्राथमिकी में था और न ही पीड़िता के बयान में आया था, लेकिन अदालत ने दो साल बाद उन्हें सीआरपीसी की धारा 319 (आरोपित बनाना) के तहत नोटिस जारी कर आरोपित बनाया है। उक्त आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। आज इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

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