केंद्र सरकार की स्कीम है इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 के आए बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6000 रूपये दिए जाते हैं। ऐसे किसान परिवार जिनके कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती है उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है।
अपना e -kyc जल्द करवा लें
अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की दशवीं किश्त का इंतजार कर रहे 12 करोड़ से अधिक लाभार्थीयों की किसान सम्मान निधि योजना में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आपको पैसा तभी प्राप्त होगा जब आप e-kyc पूरा कर लेंगे। बिना इसके पूरा किए आप की किश्त लटक सकती है।
e-kyc करने के लिए स्टेप्स
*सबसे पहले आपको https://pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाना होगा
*दाएं हाथ पर आपको कई टैब्स मिलेंगे सबसे ऊपर केवाईसी लिखा होगा आपको इस पर क्लिक करना होगा।
*इसके बाद इसमें आपको अपना आधार नंबर और इमेज कोड डालकर सर्च बटन दबाना होगा।
*इसके बाद आपको वह मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और साथ ही ओटीपी भी डालें।
*अगर सारी इनफार्मेशन ठीक रही तो ई केवाईसी हो जाएगी वरना इनवेलिड बता दिया जाएगा।
*अगर ऐसा कुछ होता है तो आप आधार सेवा केंद्र पर इसे ठीक करा सकते हैं।
कौन नहीं पा सकता किसान सम्मान निधि
अगर आपके परिवार में कोई टैक्स पर है तो आप किसान सम्मान निधि पानी के पात्र नहीं है।
जो कृषि खेती योग्य जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में कर रहे हैं उन्हें भी किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी।
अगर किसी किसान का खेत उसके नाम नहीं है और वह दूसरे के खेत में काम कर रहा है तो वह भी किसान सम्मान निधि के योग्य नहीं है।
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि
ये केंद्र सरकार की स्कीम है | इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 के आए बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6000 रूपये दिए जाते हैं। ऐसे किसान परिवार जिनके कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती है उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। किसान को 2000 हज़ार रुपये की तीन किश्त में यह पैसा दिया जाता है। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये सीधा किसानों के खाते में डाल दिया जाता है।
एक अनुमान के मुताबिक, इस स्कीम से 12 करोड से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान योजना की वेबसाइट के मुताबिक यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है।
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह रिटायर सरकारी कर्मचारी, विधायक या पूर्व सांसद रहा हो उसे भी इस निधि के योग्य नहीं माना जाएगा।
Article by- Nishat Khatoon
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