मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडेय ने अर्जी दाखिल की है। उनका कहना है कि एक यदि सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है तो फिर उसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए।
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