झारखंड में अब नए सिरे से होल्डिंग टैक्स लगेगा। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निगम और नगर परिषद को निर्देश जारी कर दिया है कि अब नए फॉर्मूले पर टैक्स लें। यह टैक्स निर्धारण एक अप्रैल 2013 के हिसाब से करना होगा। नए टैक्स निर्धारण में लोगों को 30 फीसदी तक राहत मिलेगी।
कोल्हान प्रमंडल के लिए एक सर्किल दर निर्धारित की गई है। इससे तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में मेन रोड से 40 फुट की दूरी पर स्थित पक्के मकान के लिए मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और आदित्यपुर नगर निगम समेत 8 नगर निकायों का रेट एक समान ही होगा।
एक अप्रैल से यह प्रभावी
मेन रोड से 40 फीट दूर स्थित 1000 वर्गफुट के फ्लैट की नई दर 3990 रुपये वार्षिक तय की गई है। जबकि पुरानी दर या बढ़ी हुई दर 4501 रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए होल्डिंग की बढ़ी हुई सर्किल दर से जिनलोगों ने टैक्स जमा किया है, उनकी राशि का समायोजन किया जाएगा। कच्चे मकान के लिए 3398 रुपये की जगह 2240 रुपये तय किए गए हैं। अन्य रोड से 40 फुट से कम दूरी वाले फ्लैट के लिए 3751 की जगह 3320 रुपये तय किए गए हैं।
मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि कोल्हान प्रमंडल स्तर पर सरकार ने नया सर्किल रेट लागू किया है। एक अप्रैल से यह प्रभावी होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। जिन लोगों ने बढ़ी हुई दर से टैक्स पहले जमा किया है, उनका नई संशोधित दर लागू होने के बाद बढ़ी राशि का समायोजन किया जाएगा।
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