झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में एक जमीन के लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट मामले में सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा मैसेज दिया है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के अंचलाधिकारी विवेक किशोर आज शाम आनन फानन में कोर्ट में हाजिर हुए. दरअसल कोर्ट ने इनदोनों अधिकारियों को शाम 8 बजे तक सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था. हाजिर नहीं होने की स्थिति में दोनों अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जा सकता था. ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद दोनों अधिकारी आनन-फानन में देवघर से रांची पहुंचे और तय समय के अंदर कोर्ट में पेश हुए.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में 2180 वर्गफीट की जमीन से जुड़ा है. यह जमीन सुनील कुमार शर्मा की है जिसे वह जनवरी 2019 से ही पत्नी के इलाज को लेकर बेचना चाह रहे हैं. इस संबंध में उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी के पास जनवरी 2019 में ही लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था. लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद आजतक उन्हें लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया. जिसके बाद उन्होंने न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कल से ही इस पूरी प्रक्रिया के निपटारे में अधिकारियों को जुट जाना है.
कोर्ट में दोनों अधिकारियों ने बताया कि प्रार्थी सुनील कुमार शर्मा की ओर से दिए गए आवेदन में कई त्रुटियां थीं. जिस वजह से लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जारी करने में देरी हुई. जिसपर हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अब अंचल कार्यालय में जो भी लोग एलपीसी के लिए आवेदन करेंगे उन्हें एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को ऑनलाइन कर तय समय के अंदर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
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