राज्य सरकार ने कोरोना काल में उपयोग नहीं किए गए वाहनों पर कर की छूट देने की घोषणा की है. परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दी है. वाहनों के मालिक पथ कर पर लगे पैनाल्टी की माफी योजना का लाभ लें.
कोरोना-काल में हमारी सरकार ने, सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दिया था।
अब, राज्य में निबंधित सभी अपरिचालित वाहनों के मार्ग कर (रोड टैक्स) पर लगे दंड शुल्क (Penalty) को माफ किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए यह सूचना देखें। @HemantSorenJMM pic.twitter.com/v8Kyb59fxj
— Champai Soren (@ChampaiSoren) July 13, 2022
15 जुलाई – 14 अगस्त तक छूट का लाभ लें वाहन मालिक
परिवहन विभाग की तरफ से वन टाइम ट्रांजैक्शन का लाभ उठाने के लिए परिवहन मालिकों से अपील की है. इसमें कहा गया है कि 15 जुलाई से 14 अगस्त तक वाहन मालिक इस छूट का लाभ ले सकते हैं. परिवहन विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि कोरोना के पहले और दूसरे चरण में राज्य भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी. सरकार की ओर से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण बसों का परिचालन बंद हो गया था. बसों के परमिट धारी वाहन मालिकों के बस विभिन्न रूटों पर संचालित नहीं हो रही थी और न ही स्कूल बसें भी चल रही थीं.
जुर्माने की राशि के शुल्क माफी
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