राज्य सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया है। इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी वर्ग में आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी के रिक्त क्रमांक- 46 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी श्रेणी में लाभ मिलेगा। यह निर्णय पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश के आलोक में लिया गया है। इसके अलावा इन्हें हर माह मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि नैक ग्रेडिंग के आधार पर महाविद्यालयों को पहले से दी जा रही अनुदान राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यह राशि अधिकतम पांच लाख रुपये मासिक थी लेकिन अब ऐसे कालेजों को अधिकतम 15 लाख रुपये मासिक दी जाएगी। तमाम सहायता प्राप्त संस्थानों को पूर्व की तुलना में दोगुना अधिक पैसे मिलेंगे। अभी निर्धारित अनुदान के हिसाब से आधी राशि दी जा रही थी और इस हिसाब से देखें तो चौगुनी राशि मिलने लगेगी।
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