
झारखंड हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक जारी रखी है। आज हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस के द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने 24 नवंबर तक रोक जारी रखने को कहा है।
देवघर में उपायुक्त रहने के दौरान उन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज कराया था। सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।
झारखंड पुलिस को सौंपा गया जीरो एफआईआर
आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में प्रतिवादी निशिकांत दुबे की ओर से पार्थ जालान और अमित सिन्हा ने पैरवी की। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में दर्ज कराई गई जीरो एफआईआर झारखंड पुलिस को सौंप दी गई है।
क्या है निशिकांत का जीरो एफआईआर
सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए जीरो एफआईआर कराया कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका। जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं इसलिए इसे संबंधित जीरो एफआईआर को रद्द किया जाए।

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