झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को गुरुमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में बहस हुई. दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद से अदालत ने मुखे की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें इस केस में फिलहाल मुखे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.
बता दें कि इस गुरमुख सिंह मुखे पर झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. इसमें सीजीपीसी के तत्कालीन प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. अदालत में मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने पक्ष रखा.
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