
चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों के डूबे पैसे की वापसी को लेकर दायर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि निवेशकों के डूबे पैसे वापस दिलाने के लिए वन मैन कमीशन बनाने का निर्णय लेने का अंतिम मौका दिया जाता है।
इसके लिए सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करेगा।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन बनाया जा सकता है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निवेशकों की पैसा वापसी को लेकर आईजी, सीआईडी की अध्यक्षता में गठित छह सदस्य वाली कमेटी के निर्णय को नहीं माना था। कोर्ट ने निवेशकों के पैसा वापस दिलाने को लेकर वन मैन कमीशन का सुझाव दिया था।

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