
झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आर्डर रिजर्व कर लिया है. अजीत कुमार ठाकुर और अन्य के सम्मिलित रिट याचिका 5700 ऑफ 2018 की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक ने सभी दलीलों को सुना. इसके बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया. जानकारी के अनुसार अजीत कुमार ठाकुर ने गैर अधिसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की थी.
याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार की तरफ से छह अक्तूबर 2021 को निकाले गये विज्ञापन में इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों के लिए किसी विशेष अहर्ताओं का जिक्र नहीं किया गया था कि अन्य विषयों की तर्ज पर इनकी नियुक्ति गैर अधिसूचित जिलों में कैसे होगी.
जाने क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिक्र शिक्षक नियुक्ति मामले में किया गया था. उसी एवज में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था. याचिका के माध्यम से निकाली गयी नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की गयी थी. अदालत को बताया गया कि सरकार की तरफ से इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है. सरकार की तरफ से इतिहास-नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की बहाली को लेकर फ्रेश एफिडेविट भी फाइल किया गया था.
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