निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के द्वारा बनाए गए पल्स हॉस्पीटल की जमीन का नेचर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब दो साल पहले ही इस मामले की जांच भी हुई थी. मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इधर, पूजा सिंघल के सीए और पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी के साथ ही इस अस्पताल के अगल-बगल में भुईंहरी जमीन पर बने बहुमंजिली इमारत भी जांच के घेरे में आ गए हैं. इस मामले में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी भी सख्त हैं. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त कार्यालय की ओर से बड़गाईं सीओ से भुईंहरी जमीन के संबंध में चार बिंदुओं पर जवाब मांगी गई है.
आयुक्त के सचिव जुल्फिकार अली के हस्ताक्षर से जारी लेटर में सीओ को एक सप्ताह के अंदर चार बिंदुओं पर पूछे गए सवाल से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन औ अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. बताते चलें कि इंद्रदेव लाल नामक व्यक्ति ने कमिशन को आवेदन देकर भुईंहरी जमीन की खरीद-बिक्री व लगान रसीद काटे जाने को लेकर आवेदन दिया था. जिसके आधार पर कमिश्नर कार्यालय की ओर से सीओ से रिपोर्ट मांगी गई है.
सकते में भवन मालिक
पल्स हॉस्पिटल के अलावा आसपास की 8-9 एकड़ भुईंहरी जमीन की अवैध रूप से खरीद-बिक्री हुई है. इस जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें भी बन गई हैं. मगर जब से पल्स हॉस्पिटल में ईडी की रेड पड़ी है, तब से ही इसके जमीन के नेचर चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि डॉ. एसएन यादव द्वारा बनाए गए राम प्यारी अस्पताल और ला विस्टा अपार्टमेंट में भी जमीन का भी बड़ा हिस्सा भुईंहरी नेचर की जमीन है. इसके अलावा कई अन्य अस्पताल, अपार्टमेंट व पेट्रोल पंप का निर्माण भी भुईंहरी जमीन पर किए जाने की बात कही जा रही है. इसको लेकर अब कमिश्नर ने भी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है. यही वजह है कि पूरे मामले की विस्तृत जानकारी सीओ से मांगी गई है.
कई लोगों के नाम से लगान रसीद हो रहा निर्गत
कमिश्नर से शिकायत की गई है कि कई लोगों के नाम से भुईंहरी जमीन की जमाबंदी कर दी गई है. इनका लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है. अशोक जैन, अनिल कुमार जैन, विजय कुमार जैन, रमेश कुमार जैन और वरुण बख्शी के नाम से भुईंहरी नेचर की जमीन पर जमाबंदी के साथ रसीद निर्गत होने का आरोप लगाया जा रहा है. हालांकि, अब इस मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई हो सकती है.
बताया जा रहा है कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 2482 मौजा में भुईंहरी जमीन है. नियमानुसार इस जमीन की खरीद-बिक्री किसी भी हाल में नहीं की जा सकती. मगर बरियातू रोड में खुलेआम इस नियम की धज्जियां उड़ाई गई है. इस मामले में सीओ और नगर निगम कार्यालय के कई अफसर व कर्मचारी भी जांच के जद में आएंगे.
इन चार बिंदुओं पर मांगी है रिपोर्ट
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परिवाद में अंकित कितनी भुईंहरी जमीन की लगान रसीद कब से, किसके नाम से निर्गत हो रही है. इसकी विवरणी उपलब्ध कराएं.
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नामांतरण वाद संख्या 1185R27/2017-18 को दिनांक 22.09.2017 को अस्वीकृत किया गया था, उक्त वाद का अभिलेख उपलब्ध कराएं.
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किस परिस्थिति में और किस अधिकारी के आदेश से अशोक जैन, अनिल कुमार जैन, विजय कुमार जैन, रमेश कुमार जैन एवं वरुण बक्सी के नाम से जमाबंदी कायम हुई? लगान रसीद निर्गत हुआ? इससे संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध कराएं.
- प्रश्नगत भूमि का खतियान एवं पंजी-2 की छायाप्रति भी उपलब्ध कराएं.
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