शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. शहर के बैंक्वेट हॉल-विवाह भवनों में जबरदस्त बुकिंग चल रही है. शादियों का ये सीजन जहां कुछ लोगों के लिए खुशियां लेकर आती है तो कुछ के लिए परेशानी का सबब बन जाती है. देर रात तक तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर-डीजे और बैंड से कई लोगों को परेशानी होती है. खासकर रिहायशी इलाके में जहां बैंक्वेट हॉल-विवाह भवन हैं वहां के लोगों को देर रात तक लाउडस्पीकर-डीजे, बैंड व आतिशबाजी का शोर खासा परेशान करती है. इसको लेकर आम लोगों के द्वारा शिकायत भी की गई है. जिसके बाद अब रांची नगर निगम की नींद खुली है.
बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन के संचालकों को आम सूचना जारी
आनन-फानन में निगम क्षेत्र में संचालित सभी बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन के संचालकों को आम सूचना जारी कर कहा है कि विवाह एवं अन्य समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात में किए जाने पर आमजनों से शिकायत प्राप्त होती है जो कि खेद का विषय है. अपर नजर आयुक्त ने सभी संचालकों को निर्देश दिया है कि राज्य में लाउडस्पीकर व बैंड के उपयोग के संबंध में लागू Prevailing अधिनियम के आलोक में लाउडस्पीकर का उपयोग करना सुनिश्चित करें. आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा भी निर्धारित है. रात्रि 10 बजे के पश्चात कानूनन प्रतिबंध है. लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में अधिनियम उल्लंघन और रात्रि 10 बजे के बाद इसका उपयोग करने पर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रात 10 बजे के बाद शर्तों के साथ दे सकती है परमिशन
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) कानून-2000 के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी है. जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह कुछ शर्तों के साथ विशेष परिस्थिति में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत दे सकती है. मगर रात 12 बजे के बाद किसी को भी लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि प्रदूषण यंत्र बजाने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान
न्यायालय परिसर के पास लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर तीन साल पहले 28/02/2019 को झारखंड न्यायालय ने लाउडस्पीकर प्रयोग के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था. डीसी, एसएसपी व एसडीओ को फटकार भी लगाई थी. जिसके बाद रांची जिला प्रशासन रेस हो गया था. तब थाना प्रभारी डोरंडा और आरक्षी उपाधीक्षक हटिया के संबंध में कहा गया था कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लाउडस्पीकर एवं डीजे साउंड सिस्टम के परिचालन पर रोक लगाना सुनिश्चित करें. रांची जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी उच्च न्यायालय के आसपास के 500 मीटर की परिधि में साइलेंस/नो हॉर्न जोन का साईनऐज व फ्लेक्स लगाएंगे.
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी परिस्थिति में लाउडस्पीकर का परिचालन नहीं होगा. उक्त अवधि में संबंधित थाना ध्वनि मापक यंत्र से अनुश्रवण कराएंगे और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. यह भी कहा गया था कि अगर उच्च न्यायालय झारखंड के संज्ञान लाया तो संबंधित पदाधिकारी पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी. कुछ दिनों तक सख्ती बरती गई मगर इसके बाद फिर से पुरानी वाली स्थिति हो गई है.
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