
प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को एसडीओ धालभूम पीयूष सिन्हा ने जुगसलाई नगर परिषद व नगर यातायात पुलिस के साथ जुगसलाई में निरीक्षण किया.
वीर कुंवर सिंह वाया बाटा चौक से जुगसलाई रेलवे फाटक तक के निरीक्षण में न केवल प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की बल्कि अतिक्रमण, गंदगी फैलाने वालों, बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की और उल्लंघनकर्ताओं से 38,400 रुपये का जुर्माना वसूल किया.
इसमें से कार्ड हाउस, स्टेशन रोड जुगसलाई से केवल 294 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) के बिना बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित हैं। साथ ही 01 जनवरी, 2023 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।

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