हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद शुक्रवार को आजादनगर थाना क्षेत्र के बावनगोड़ा स्थित 21 कट्ठा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसपर खरीददार को दखल दिलाया गया। कोर्ट की ओर से प्रतिनियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने पहुंचकर उक्त जमीन पर खड़े निर्माण को तोड़कर जमीन खाली कराया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया और हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी के चलते वे काम रोक नहीं सके।
बावनगोड़ा स्थित उक्त 21 कट्ठा जमीन के मालिक ने उसे यूको बैंक के पास गिरवी रखकर लोन लिया था। लोन की अदायगी नहीं होने पर बैंक ने उक्त जमीन को कब्जे में लेकर नीलामी कर दी। जिसे मो. शम्सुद्दीन ने खरीद लिया था। किन्तु उक्त जमीन पर कई लोग घर बनाकर रहने लगे थे। इस वजह से उसपर कब्जा नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट गया, जिसने एडवोकेट कमिश्नर बहाल करते हुए जिला प्रशासन को उक्त जमीन खाली कराकर खरीदार के सुपुर्द कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर ही शुक्रवार को जिला प्रशासन ने उक्त 21 कट्ठा जमीन को खाली कराने की कार्रवाई की।
एडवोकेट कमिश्नर नीलांजन चटर्जी के साथ जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, स्थानीय थाना व अन्य पदाधिकारियों ने वहां बने घरों को तोड़वाकर जमीन को खाली कराने के बाद उसके खरीदार को सौंप दिया। एडवोकेट कमिश्नर नीलांजन चटर्जी ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए स्थिति स्पष्ट की। खरीदार ने बताया कि करीब तीन साल पूर्व उन्होंने दो करोड़ खर्च कर उक्त जमीन नीलामी में खरीदी थी। लेकिन उस पर उन्हें कब्जा नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। अब कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन उन्हें कब्जा दिलाने के लिए आगे आया है।
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