झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार काे राज्य के प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से अपनी विभिन्न समस्याओं के निदान काे लेकर मिला। संघ की ओर से बताया गया कि वित्त विभाग के पत्रांक 1150 दिनांक 26 अप्रैल 1986 के आलोक में विद्यालयों को शहरी क्षेत्र का मकान किराया भत्ता वर्ष 1986 से भुगतान होता रहा था।
जिला शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर के पत्रांक 978 दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा वर्ष 1986 से प्राप्त किया जा रहा शहरी क्षेत्र का वाई श्रेणी का मकान किराया भत्ता अवरुद्ध किया गया है।
उसी विद्यालय क्षेत्र में पदस्थापित अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों एवं विभिन्न बैंक के कर्मियों को जमशेदपुर शहर के समतुल्य वाई श्रेणी का मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। उसी स्थान पर अवस्थित विद्यालयों के शिक्षकों को इस सुविधा से वंचित रखना गलत है। इस दाैरान संघ ओर से विभाग से मांग की गई कि विद्यालय के शिक्षकों को भी शहरी क्षेत्र व वाई श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिया जाए।
मांगाें काे नहीं माना गया ताे वे आंदोलन करेंगे
संघ ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगाें काे नहीं माना गया ताे वे आंदोलन करेंगे। इसे लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की एक राज्यस्तरीय बैठक 9 अप्रैल को रांची संघ भवन में हाेगी। संघ के प्रतिनिधिमंडल में राज्याध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, जमशेदपुर वन अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कर्ण शामिल थे।
दूसरी ओर प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मिलकर विभाग की ओर से 16 मार्च काे विद्यालयों के लिए निर्गत आदर्श दिनचर्या का विराेध किया। संघ की ओर से कहा गया कि विद्यालय की समय सारणी सुबह 8:45 से शाम 4:00 बजे एवं ग्रीष्मकालीन सुबह 6:45 से अपराह्न 2:00 बजे तक करना गलत है। विद्यालय संचालन पूर्व की भांति सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक तथा ग्रीष्मकालीन में सुबह 6:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक तथा शनिवार को हाफ डे किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग की ओर से जारी यह तुगलकी फरमान बिल्कुल अव्यवहारिक तथा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
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