मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता शिव कुमार महतो की जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट से मंजूर हो गई। अधिवक्ता गौरव पाठक ने यह जानकारी दी। जमशेदपुर के एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने 22 जनवरी 2022 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पूर्व भी एक अन्य सजायाफ्ता की अगस्त में हाईकोई से जमानत हुई थी।
मालूम हो कि मानगो सहारा सिटी की नाबालिग ने मानगो थाना में 18 जनवरी 2019 को इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करायी थी। दर्ज मामले में पीड़िता की मां ने बताया था कि बच्ची के साथ इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म का वीडियो बनाया और वीडियो की धमकी देकर बच्ची से देह व्यापार तक कराया गया। इधर, मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म केस में 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला अदालत में लंबित है।
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