बागबेड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हरि पात्रो को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह फैसला एडीजे-5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत से सुनाया गया। सजा के बिंदू पर 24 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मामले में नौ गवाही हुई थी और केस में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार पैरवी कर रहे थे। बागबेड़ा के संजय नगर में 7 अप्रैल 2018 को छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था।
इस घटना के आरोपी हरि पात्रो को पुलिस ने 10 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में बच्ची का बयान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पणा कुमारी की अदालत में 10 अप्रैल को ही कराया गया था। बयान में उसने कहा कि हरि उसे घर से उठाकर ले गया था और झाड़ी में ले जाकर उसका मुंह दबा दिया और गलत किया। चिकित्सा जांच में इसकी पुष्टि हुई थी और चिकित्सक ने भी अदालत में आकर गवाही दी थी।
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