एडीजे सह विशेष पोस्को न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने मोहम्मद रमजानी को छह साल की बच्ची के साथ दुराचार का दोषी पाया.
सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी पाया लेकिन बुधवार को सजा का बिंदु सुनाया.
पीड़ित पक्ष की ओर से पेश हुए अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. इससे पूर्व वर्ष 2013 में मानगो पुलिस ने मो. रमजानी को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई। जेल से आने के बाद उसने फिर इस तरह की हरकत की।
घटना वर्ष 2020 की है। घटना वाले दिन बालिका बगल की रमजानी दुकान पर घर से बिस्कुट लाने गई थी। दुकान मालिक रामजानी बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा.
इसी बीच लड़की की तलाश में लड़की का चाचा दुकान पर पहुंच गया, जहां उसने अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर मामला थाने पहुंचा.
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!