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पेड़ में कांटी ठोक कर विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में बोर्ड लगाने वाले को जेल तक जाना पड़ सकता है। जमशेदपुर के डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने 73वां वन महोत्सव के दौरान बारीडीह में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेड़ में कांटी ठोकना वन अधिनियम के तहत दंडनीय है।
वहीं एवं पर्यावरण सुरक्षा के खिलाफ है। इससे पेड़ के सेहत पर असर पड़ता है। इधर वन महोत्सव कार्यक्रम में विधायक सरयू राय ने भी भाग लिया। डीएफओ ने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली के तहत डेढ़ सौ अशोक के पेड़ लगाए जा रहे हैं।
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