
जुगसलाई बलदेव बस्ती में सलेहा परवीन की दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पति अरबाज खान को अदालत ने मंगलवार उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया हैं। इस मामले की सुनवाई एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही थी। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में अदालत के समक्ष कुल 13 लोगों की गवाही हुई है। सलेहा के पिता बलदेव बस्ती जुगसलाई निवासी शेख नसीम ने पुलिस को बताया था कि घटना के दो साल पूर्व बेटी की शादी जुगसलाई चुना आह कॉलोनी ईदगाह मैदान निवासी अमजद खान के पुत्र अरबाज के साथ हुई थी।
शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक-ठाक था। फिर बेटी के ससुराल वाले दो लाख रुपए की मांग करने लगे। रुपए देने में असमर्थता जताया तो बेटी को ससुराल में पति, सास, ससुर और दादी सास सभी मिलकर मारपीट व प्रताड़ित करने लगे। 17 अक्टूबर 2020 को ससुराल वाले सूचना दिए तो जाकर देखा कि बेटी पलंग पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, गले में सूजन थी। बेटी को लेकर एमजीएम अस्पताल आया जहां डॉक्टरों ने बेटी को मृतक घोषित कर दिया था। अरबाज खान अपनी पत्नी संग जुगसलाई के पुरानी बस्ती रोड रखाल गली में हसन रज्जा के घर किराए पर रहता था।

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