
एमजीएम अस्पताल में आउटसोर्स एजेंसी नियुक्ति का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड की अर्जी पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर टेंडर आवंटन में मनमानी का आरोप लगाया था। एमजीएम अस्पताल में पारा मेडिकल कर्मचारियों की टेंडर के खिलाफ शिवा एजेंसी ने राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय में पत्र दिया था। इसमें राज्य के अपर सचिव ने उपायुक्त को जांच कर रिपोर्ट मांगी थी।
एजेंसी को टेंडर समिति के सदस्यों ने अयोग्य घोषित कर दिया
शिवा एजेंसी के सुपरवाइजर ने बताया कि एजेंसी को टेंडर देने के खिलाफ पत्र दिया गया था, क्योंकि एजेंसी को टेंडर समिति के सदस्यों ने अयोग्य घोषित कर दिया था। जानकारी के अनुसार एमजीएम अस्पताल में नवंबर 2021 में करीब चार सौ पारा मेडिकल कर्मचारियों की आउटपुट से बहाली का टेंडर निकला था, जिसमें आधा दर्जन एजेंसियों ने भाग लिया, लेकिन अस्पताल की टेंडर समिति ने दो एजेंसी को अयोग्य घोषित कर दिया था, जबकि एक एजेंसी अस्पताल में पहले से काम कर रही थी। एजेंसी के अनुसार फरवरी 2019 में टेंडर आवंटन हुआ था। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने कई बार टेंडर की प्रक्रिया शुरू की थी।

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