
मानगो नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस एवं कॉमर्शियल होल्डिंग टैक्स के पंजीकरण के बगैर कारोबार करने वाले आठ दुकानदारों से सोमवार को 36,000 रुपया जुर्माना वसूला है। कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के निर्देश में मानगो नगर निगम क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई नर्सिंग होम से भी होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस नहीं रहने के कारण जुर्माना वसूला गया।
इसके साथ ही सड़क किनारे बिल्डिंग मेटेरियल रखे जाने के कारण भी कई मकान मालिकों से जुर्माना वसूला गया। निगम की जांच टीम ने दुकानदारों एवं आम लोगों को सख्त निर्देश दिया कि भविष्य में सड़क का अतिक्रमण ना करें तथा सड़क किनारे अवस्थित नालियों की साफ-सफाई में सहयोग करें। वहीं, प्रतिष्ठान के मालिकों से अपील की गई कि ट्रेड लाइसेंस एवं अपने प्रतिष्ठान का कॉमर्शियल होल्डिंग टैक्स देना सुनिश्चित करें, अन्यथा नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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