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जल्द ही खासमहाल क्षेत्र की गैर आवंटित जमीन पर हुए निर्माण या घेराबंदी को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। खासमहाल पदाधिकारी सह जमशेदपुर के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में की जाएगी। दरअसल, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से खासमहाल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। 6 जून को डब्ल्यूपी (सी) 158-2009 आदित्य विक्रम बनाम राज्य सरकार मामले की सुनवाई के दौरान ब्योरा तलब किया गया था। हालांकि यह मामला लीज नवीकरण विवाद से जुड़ा है। इसके आलोक में खासमहाल के लीजधारियों के लीज नवीकरण के लिए सीओ सह खासमहाल पदाधिकारी द्वारा लीजधारकों को नवीकरण कराने के लिए नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

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