झारखंड,जमशेदपुर: जमशेदपुर के सिविल कोर्ट ने एक रिफ्यूजी कॉलोनी के रहने वाले आदमी को फ्रेंडली लोन लेने के बाद पैसे वापस नहीं करने पर एक साल की कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी को जुर्माना भी लगाया गया है।
रिफ्यूजी कॉलोनी के रहने वाले राम स्वरूप सिंह ने एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन दिया था, जिसके बाद वह चेक बाउंस कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, जमशेदपुर के सिविल कोर्ट ने आरोपी को एक साल की कारावास की सजा दी है। उस पर 5.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने आरोपी से 1000 रुपये नजारत में जमा करने की भी मांग की है। यदि उसने रकम नहीं दी तो सजा की अवधि 15 दिनों तक बढ़ जाएगी।
फ्रेंडली लोन का आरोपी प्रीतपाल सिंह को 2 जनवरी 2020 से 5 मई 2021 तक 5 लाख रुपये दिए गए थे, और इसके लिए एक एग्रीमेंट भी था। उसी दिन, आरोपी ने एक 5 लाख रुपये का चेक दिया, जो बर्मामाइंस एसबीआइ का था, लेकिन चेक बाउंस हो गया था।चेक 20 जून 2021 को बाउंस हो गया था, जबकि बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 29 जून थी।
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