शहर में नक्शा उल्लंघन कर बने भवनों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई का संकट मंडरा रहा है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा व आनंद बोस की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) को चार सप्ताह में अवैध निर्माण करने वाले 43 भवनाें के पार्किंग एरिया का व्यावसायिक उपयाेग और अनियमितताओं पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। इन सभी भवनों में पार्किंग का कोई स्थान नहीं है। सड़क पर ही पार्किंग कराई जाती है। जबकि बेसमेंट के पार्किंग एरिया का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।
हालांकि अबतक जमशेदपुर अक्षेस ने नक्शा उल्लंघन का विचलन कर बने भवनों की जांच शुरू नहीं की है। जेएनएसी अधिकारियों का कहना है- उन्हें अबतक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। उपरोक्त भवनों को 2011 में जमशेदपुर अक्षेस ने सील किया था लेकिन बाद में उसे खोल दिया गया था। बाराद्वारी निवासी राकेश झा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
^ हाईकोर्ट में सुनवाई की कॉपी अभी नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने के बाद समीक्षा कर हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। -संजय कुमार, विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अक्षेस।
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