जज उत्तम आनंद की मौत मामले में बुधवार को ऑटो चालक लखन वर्मा ने अपने बचाव में गवाही दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने सिर्फ लखन बर्मा की बचाव पक्ष में गवाही करवाई तथा राहुल वर्मा की गवाही कराने से उन्होंने इनकार कर दिया। पहले दोनों की गवाही के लिए बचाव पक्ष ने आवेदन दिया था, लेकिन अचानक बचाव पक्ष के वकील ने राहुल का बयान नहीं कराने की अर्जी दी।
बयान में लखन ने बताया था कि वह नशे में था
लखन वर्मा ने बुधवार को फिर एक बार दोहराया कि घटना के दिन ऑटो के टायर के नीचे अचानक पत्थर आ जाने के कारण उसका संतुलन बिगड़ा और ऑटो बाईं ओर मुड़ी और जज को टक्कर लग गई। कोर्ट ने मामले में अभियोजन पक्ष की बहस के लिए 12 जुलाई की तिथि तय की। मंगलवार को भी सफाई बयान में लखन ने बताया था कि वह नशे में था। उसी बयान को लखन ने अपने बचाव में दोहराया। उसने बताया कि राहुल वर्मा से उसका झगड़ा हुआ था।
घटना के दिन दोपहर में वह उसे मिला और बताया कि उसके घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद गुलटन नाम के लड़के को राहुल ने बुलाया। तीनों ने मिल कर नशा किया। नाइट्रोजन 10 की गोली ली। गांजा पीया। फिर राहुल के साथ मिल कर ऑटो में यात्री ढोया। रात में शराब पी। पास के मुहल्ले में ऑटो को खड़ा देखा तो उसे दोनों ने मिल कर चुरा लिया। ऑटो लेकर दोनों धनबाद आए। ऑटो लेकर सुबह गिरिडीह जा रहे थे इसी बीच रणधीर वर्मा चौक के पास ऑटो से जज साहब को टक्कर लग गई। दुर्घटना के बाद राहुल ऑटो से उतर गया और वह ऑटो लेकर गिरिडीह चला गया।
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