
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने की व्यवस्था फिर बदल गयी है। अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। नवंबर महीने में सामूहिक विवाह प्रस्तावित है। लेकिन अभी शासन की ओर से सामूहिक विवाह को कोई लक्ष्य नही आया है।
ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीबों की बेटियों की शादी को आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अभी तक इस योजना में ऑफलाइन ही आवेदन ब्लाक स्तर से लिये जा रहे थे। इस व्यवस्था को खत्म करते हुए पारदर्शिता के इरादे से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रभावी की गयी है। इसमें पात्र गरीब व्यक्ति अपनी बेटियों की शादी को समाज कल्याण विभाग संचालित साइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/applicationforms.php पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सामूहिक विवाह योजना में कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपये, वर-कन्या को दस हजार का उपहार और छह हजार की धनराशि विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाने का प्राविधान है। इस तरह से कुल 51 हजार रुपये प्रति जोड़े पर शासन की ओर से व्यय किए जाने की व्यवस्था की गयी है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में वांछित अभिलेख जमा कराये जायेंगे। सामूहिक विवाह के लिए कन्या के अभिभावक की वार्षिक दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसका आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कन्या के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति भी संलग्न करना जरूरी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इससे पात्र अब घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। अभी शासन स्तर से लक्ष्य नहीं आया है। फिर भी आनलाइन आवेदन को लेकर ब्लाक और नगरीय क्षेत्र में लोगों को जानकारी दी जा रही है।

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