मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई. इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीएम की याचिका को खारिज कर दिया है. प्रार्थी हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में ईडी के समन और उसके अधिकारों को चुनौती दी गई थी. साथ ही, पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी. कहा गया था कि ये धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करती हैं.
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पहले ही चार समन पर सीएम हेमंत सोरेन ईडी में नहीं पहुंचे हैं. जिन चार समन पर सीएम को ईडी में उपस्थित होना था, वो तारीख खत्म हो चुकी है. इस तरह जो समन लैप्स हो चुका है, उस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है. इसलिए हाईकोर्ट ने सीएम की याचिका को खारिज कर दी.
इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा. वहीं, ईडी ने भी अपनी दलील पेश की. यह याचिका 22 सितंबर को दायर की गई थी.
सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए 22 सितंबर को याचिका दायर की थी. इसके साथ ही, पत्र लिखकर ईडी को याचिका दायर करने की जानकारी दी और हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करने का अनुरोध भी किया था. ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री को चौथा समन कर पूछताछ के लिए 23 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसके बाद 26 सितंबर को ईडी ने पांचवां समन जारी कर उन्हें 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था. इस पर भी वे ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुए थे.
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