
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प. सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने बुधवार को हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर धारा 302 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त राउतु बिरुवा को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस संबंध में 13 मई 2022 को प्राथमिकी अभियुक्त राउतु बिरुवा, पिता स्व. बिशो बिरुवा, भागाबिला निवासी, थाना-मंझारी, जिला- प. सिंहभूम के विरुद्ध भागाबिला निवासी बीर सिंह बिरुवा की हत्या करने के आरोप में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उक्त घटना 12 मई 2022 की है।
शाम में मृतक बीर सिंह बिरुवा की पत्नी सेवती बिरुवा अभियुक्त राउतु बिरुवा के घर में सोई हुई थी। मृतक उसे बुलाने के लिए अभियुक्त राउतु बिरुवा के घर पहुंच गया। सेवती बिरुवा को सोते देख गुस्से में वह पीटने लगा।
इस क्रम में अभियुक्त राउतु बिरुवा ने खटिया के पावा से बीर सिंह बिरुवा के सिर पर मार दिया। इलाज के क्रम में बीर सिंह बिरुवा की मृत्यु सदर अस्पातल, चाईबासा में हो गई। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त राउतु बिरुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था।

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