भागलपुर के नवगछिया में शराब पीकर हंगामा करने के मामले में 18 दिन में ही सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने दोषी को सजा सुना दी। गुरुवार को उत्पाद कोर्ट के विशेष जज एससी श्रीवास्तव ने इस कांड में दोषी पाये गये सनोज दास को पांच साल कैद की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत सिर्फ 18 दिन में ही सुनाई पूरी कर अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस कांड के वादी और केस के आईओ सहित सात लोगों की गवाही कराई गई।
कंट्रोल रूम को मिली थी सूचना
20 फरवरी की शाम लगभग साढ़े सात बजे एक शख्स के शराब पीकर हंगामा करने की सूचना मद्य निषेध कंट्रोल रूम को मिली थी। वहां से नवगछिया पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद नवगछिया पुलिस बताए गये जगह नरगह पहुंची तो एक व्यक्ति भागने लगा। उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सनोज दास बताया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह उस दिन भी वह शराब के नशे में गालीगलौज और हंगामा कर रहा था। पुलिस ने जांच की तो सनोज के शराब पीने की पुष्टि हो गई। नवगछिया थाना के पुलिस पदाधिकारी राजेश रंजन कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया था।
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