बिहार की राजधानी पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में केस दर्ज हो गया है. महिला थाना की एसएचओ किशोरी संचरी ने 13/2022 के दर्ज होने की पुष्टि कर दी है. FIR में रिमांड होम अधीक्षक वंदना गुप्ता को नामजद किया गया है. आईपीसी की धारा 354 (A) और 450 के तहत यह केस दर्ज किया गया है. दरअसल, मंगलवार देर शाम को पीड़ित ने महिला थाना में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसने रिमांड होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर कई संगीन आरोप लगाए थे. मौके फर पीड़िता के साथ महिला विकास मंच की टीम मौजूद थी.
क्या बताया पीड़िता ने
अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वंदना गुप्ता के 2018 में गायघाट रिमांड होम सुपरिटेंडेंट के तौर पर आने के बाद से ही वहां का माहौल खराब हो गया. वो लड़कियों से गलत काम करवाती थी और जो लड़कियां विरोध करतीं, उनको पीटा जाता था,नशीली दवाइयां खाने में मिलाई जाती थी. उसने यह भी लिखा कि कैसे बाहर से लड़कों को अंदर बुलाया जाता था.
29 जनवरी को सबसे पहले रिमांड होम के अंदर की करतूतों को लेकर सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़िता ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके आरोपों को पटना पुलिस ने समाज कल्याण विभाग के हस्तक्षेप के बाद उस वक्त ही नकार दिया था और इस पर कोई FIR दर्ज नहीं की थी.
पटना हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान
जब मीडिया में मामले ने तूल पकड़ा तो इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट के संज्ञान पर पीड़िता ने मध्यस्थ याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने सरकारी नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग सरकार से की थी. हाईकोर्ट द्वारा लिए गए इस संज्ञान पर 8 फरवरी को हुए सुनवाई में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पीड़िता की याचिका को स्वीकारते हुए उसे बयान दर्ज करने को बुलाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होनी है.
ज़रा यह भी पढ़े
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!