छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस अभय एस ओका की अदालत में हुई सुनवाई, अदालत में सफल अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखने के लिए कई वरिष्ठ अधिवक्ता हुए शामिल, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंह मनु एवं प्रशांत पल्लव ने पेश की दलीले, अदालत में मामले में राज्य सरकार एवं जेपीएससी को बनाया पार्टी, वही 31 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, फाइनल बहस 31 मार्च को होगी l मालूम हो की झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी की परिक्षा को रद्द कर दिया था l हाई कोर्ट ने 326 सफल अभ्यर्थियों का कैंडिडेचर अब सरकार को करना होगा रद्द l हाई कोर्ट में शिशिर तिग्गा, फैजान सरवर और तलेश्वर ने दायर किया था एलपीए l
जेपीएससी के घोषित नतीजे खारिज
छठीं जेपीएससी नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई l मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के घोषित नतीजे को खारिज कर दिया है l इससे अब छठी जेपीएससी के लिए चयनित 326 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है l झारखंड हाईकोर्ट ने एलपीए 204 और 207 की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है l एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा ने न्यूज 11 को बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद छठी जेपीएससी के सभी सफल उम्मीदवारों का कैंडिडेचर अब जेपीएससी को रद्द करना पड़ेगा l
उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत ने 10 अगस्त 2021 को छठी जेपीएससी का फ्रेश मेधा सूची जारी करने का आदेश दिया था l इसमें कहा गया था कि जेपीएससी की तरफ से छह विषयों की 1050 अकों की मुख्य परीक्षा ली गयी थी l इसमें से पेपर 1 सामान्य अंगरेजी और सामान्य हिंदी के पेपर थे l 100 अंकों के इस पेपर में 30 अंक लाना जरूरी था l पर मेधा सूची तैयार करने में जेपीएससी की तरफ से अनियमितताएं बरती गयी थीं l
झारखंड हाईकोर्ट में एलपीए दायर किया
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था l जिसके बाद इस परीक्षा में सफल और असफल हुए अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है l लेकिन सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की है l जिसके बाद बुधवार को डबल बेंच ने भी छठीं जेपीएससी रिजल्ट को अवैध करार दे दिया है l
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