
राँची :11 लाख लोगों का राशन कार्ड लिस्ट से कटेगा नाम, ई -केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 28 फरवरी
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार प्रदेश में अब भी 11 लाख 64 हजार 649 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है.ऐसे में अगर समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो इनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है.
*किन राशन कार्ड धारकों को कराना होगा ई-केवाईसी?*
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच (गुलाबी कार्ड), एएवाई (पिला कार्ड) के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले हरा राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है. सरकार ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवार ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें.
*ई-केवाईसी में आ रही बाधाएं*
हालांकि, ई-केवाईसी प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं.
▪️सर्वर की धीमी गति से ई-केवाईसी का काम बाधित हो रहा है.
▪️नेटवर्क समस्याओं के कारण कई इलाकों में यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही.
▪️आधार से नाम लिंक नहीं होने के कारण कई लाभुकों का ई-केवाईसी अटका हुआ है.
▪️बायोमेट्रिक त्रुटियां, जैसे अंगूठे का स्कैन न होना, भी परेशानी का कारण बन रही हैं.
खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कुल 68 लाख 21 हजार 60 राशन कार्डधारी हैं. इनमें से 56 लाख 56 हजार 411 कार्डधारियों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है. जबकि 11 लाख 64 हजार 649 कार्डधारी अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं.
*लास्ट डेट तक ई-केवाईसी पूरा करना चुनौती*
सरकार ने ई-केवाईसी के लिए 28 फरवरी 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है. लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बचे हुए लाभुकों का ई-केवाईसी कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा. यदि लाभुक समय पर अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पाए, तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है और वे सरकारी अनाज एवं अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं.
जिला आपूर्ति विभाग ने क्या कदम उठाए?
जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय ने जानकारी दी कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करें कि सभी लाभुकों का ई-केवाईसी समय पर पूरा हो.
*ई-केवाईसी न होने पर क्या होंगे नुकसान?*
▪️राशन कार्ड धारकों का नाम राशन सूची से हट सकता है.
▪️सरकारी सस्ते राशन (चावल, गेहूं, चीनी) से वंचित होना पड़ेगा.
▪️अन्य सरकारी लाभ, जैसे उज्ज्वला योजना, पेंशन, और किसान योजना पर भी असर पड़ सकता है.
कैसे कराएं अपना ई-केवाईसी?
राशन कार्ड धारक नजदीकी जन वितरण प्रणाली केंद्र, प्रज्ञा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

नुनु राम महतो विगत 20 वर्षों से गोप बन्धु उच्च विद्यालय हामन्दा शिक्षक, प्रधानध्यापक एवं समाजसेवी के रूप में कार्य कर चुके हैं। 3 वर्षों से प्रेस रिपोर्टर के रूप में भी कार्यरत हैं और उसके साथ ही एक साल से मशाल न्यूज के लिए काम कर रहे हैं।
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!