रांची. अगर आप झारखंड के राशन कार्डधारी है तो यह खबर आपके काम की है. अब आपको हर माह अपने जनवितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेना अनिवार्य होगा. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने इस बावत आदेश पत्र जारी कर दिया है. जनवितरण प्रणाली दुकान पर राज्य के करीब 60 लाख राशन कार्ड धारियों के लिये ये नई व्यवस्था जनवरी 2022 से लागू कर दी गई है .
अगर आप माह की पहली तारीख से के अंतिम तारीख तक राशन का उठाव नहीं करते है , तो आप अगले माह में उस राशन का हकदार नहीं होंगे. खाद्य , सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस बावत आदेश पत्र जारी कर दिया है. विभाग का ये आदेश जनवरी 2022 से लागू हो गया है .
राशन वितरण को लेकर लोगों में परेशानी
खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के इस आदेश का जनवितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने विरोध किया है . संघ के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा है कि इस आदेश कर बाद बड़ी संख्या में योजना के लाभुक राशन पाने से वंचित रह जाएंगे.
कम पढ़े लिखे और सूचना क्रांति से दूर लोगों को ये पता भी नहीं है कि विभाग ने क्या कुछ नया आदेश जारी किया है. कई कारणों से लोग हर माह राशन का उठाव नहीं कर पाते है. ऐसे में उनके पास दूसरे माह में राशन लेने का विकल्प खुला रहता है. इस नये आदेश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ेगी.
राशन वितरण को लेकर विभाग के नये आदेश के बाद राज्य के करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों के बीच इसकी सूचना की जिम्मेदारी PDS दुकानदार पर बढ़ गई है. खासकर ग्रामीण इलाकों में लाभुकों को इसकी सूचना समय पर देना जरूरी है.
यही वजह है कि PDS दुकानदार हर लाभुक को अब राशन के साथ-साथ विभाग के नये आदेश की जानकारी दे रहे है. लाभुक विजय मुंडा का भी ऐसा मानना है कि विभाग के इस आदेश से उन्हें फायदा मिलेगा. अब उन्हें हर माह राशन मिल जाया करेगा.
ये बात सही है कि खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने योजना को पारदर्शी बनाने और योजना के नाम पर जारी कालाबाजारी को रोकने के लिये ये कदम उठाया है . पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम के फेल हो जाने से ग्रामीण क्षेत्र के लाभुक राशन से वंचित रह जाएंगे .
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