
ट्रैफिक नियमों तोड़ने को लेकर नए और सख्त मोटर वाहन जुर्माने लागू
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नए ट्रैफिक नियमों को सरकार ने 1 मार्च 2025 से लागू किया
भारत सरकार शुरू से ही सड़क सुरक्षा को लेकर तरह-तरह के कदम उठाती रहती है। अब सरकार ने मोटर वाहन नियम को तोड़ने को लेकर नए जुर्माना और सजा को लागू कर दिया है। यह नए जुर्माने और सजा 1 मार्च 2025 से लागू कर दिए गए हैं। इन नए नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं कि कौन-सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको अब कितना जुर्माना और सजा भुगतना पड़ सकता है।
1. शराब पीकर गाड़ी चलाना
पहले इस अपराध के लिए ₹1,000 से ₹1,500 का जुर्माना था। अब पहले उल्लंघन पर ₹10,000 का जुर्माना और/या छह महीने की जेल होगी। बार-बार उल्लंघन करने पर ₹15,000 तक का जुर्माना और/या दो साल की जेल हो सकती है।
2. हेलमेट न पहनना
पहले जुर्माना ₹100 था, अब इसे बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है, साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान जोड़ा गया है।
3. सीट बेल्ट न पहनना
अब सीट बेल्ट न लगाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा, जो पहले ₹100 था।
4. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग
पहले ₹500 का जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।
5. बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना
इसका जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।
6. दोपहिया वाहन पर तीन सवारी करना
पहले यह जुर्माना ₹100 था, अब इसे ₹1,000 कर दिया गया है।
7. बिना बीमा के वाहन चलाना
इस अपराध पर अब ₹2,000 का जुर्माना और तीन महीने की जेल या सामुदायिक सेवा का प्रावधान होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर ₹4,000 का जुर्माना लगेगा।
8. बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) के गाड़ी चलाना
अब इस अपराध पर ₹10,000 का जुर्माना और/या छह महीने की जेल एवं सामुदायिक सेवा अनिवार्य होगी।
*9. खतरनाक ड्राइविंग*
पहले यह जुर्माना ₹500 था, अब इसे बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।
*10. आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकना*
एम्बुलेंस, दमकल आदि वाहनों को रास्ता न देने पर अब ₹10,000 का जुर्माना लगेगा, जो पहले ₹1,000 था।
11. सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग या तेज गति से वाहन चलाना
पहले यह जुर्माना ₹500 था, अब इसे ₹5,000 कर दिया गया है।
12. ओवरलोडिंग
वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना ₹2,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है।
*13. ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना*
पहले ₹500 का जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।
14. नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर दंड
अगर 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वाहन चलाता है तो अब ₹2,500 की जगह ₹25,000 का जुर्माना लगेगा, साथ ही वाहन मालिक या अभिभावक को तीन साल की जेल होगी। इसके अलावा, वाहन का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा।
सरकार का पक्ष
सरकार का मानना है कि इन नए जुर्मानों से लापरवाह ड्राइविंग पर रोक लगेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और तेज गति से वाहन चलाने जैसे गंभीर अपराधों पर सख्ती बढ़ाई गई है। कुछ अपराधों के लिए जेल और सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी किया गया है।
सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, “ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए यह कदम जरूरी था। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इन नए नियमों से सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है।”
*जनता की प्रतिक्रिया
कुछ लोगों ने इन नए नियमों का समर्थन किया है और इसे ट्रैफिक अनुशासन सुधारने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि कुछ ने चिंता जताई है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी व्यावसायिक वाहनों के चालकों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

नुनु राम महतो विगत 20 वर्षों से गोप बन्धु उच्च विद्यालय हामन्दा शिक्षक, प्रधानध्यापक एवं समाजसेवी के रूप में कार्य कर चुके हैं। 3 वर्षों से प्रेस रिपोर्टर के रूप में भी कार्यरत हैं और उसके साथ ही एक साल से मशाल न्यूज के लिए काम कर रहे हैं।
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