झारखंड सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य मंत्रियों को और अधिक योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में पॉवरफुल बनाना है। इस निर्णय के माध्यम से, मंत्रियों को अब ढाई करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार मिलेगा, जिससे सरकारी प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- झारखंड सरकार ने मंत्रियों को योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में अधिक योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार दिया है। पहले यह अधिकार सचिवों के पास था, जो अब कटौती के साथ ढाई करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृत करने के अधिकार खो देंगे।
- इस निर्णय के मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है और महंगाई और मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव को संघटित करना है।
सरकारी उपाधी के अधिकार क्षेत्र में बदलाव:
झारखंड सरकार के इस निर्णय के बाद, मंत्रियों को योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में और अधिक सत्र और निर्णयक शक्ति प्रदान की गई है, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। यह निर्णय झारखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उसके साथ ही राज्य के मंत्रियों को अधिक योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
6 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पर मंजूरी
6 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी ली थी। इसके बाद कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की जरूरत थी। कार्यपालिका नियमावली में संशोधन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सरकार ने इसे राजभवन भेजा था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है।
बड़ी योजना की स्वीकृति का प्रावधान
15 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ तक की योजनाओं पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति जरूरी है। इसके बाद इसे राज्य योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा जाता है। समिति की अनुशंसा पर फाइल योजना मंत्री के पास जाती है। इस प्रस्ताव पर फिलहाल कोई फेरबदल नहीं किया गया है। केवल सचिव और विभागीय मंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही बदलाव हुआ है।
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