झारखंड में कार्यरत मीडियाकर्मियों पर मेहरबान हो गई है राज्य सरकार कराएगी स्वास्थ्य बीमा, झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और संलेख प्रारुप प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है.
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपए का होगा, मीडियाकर्मी एवं उनके आश्रितों को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में भी कुल पांच लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी ,यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा, और प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा.
बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/ पत्नी और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगी ,इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जाएगा.
यह योजना नियमावली के तहत मीडिया कर्मियों का अभिप्राय वैसे लोगों से है, जो प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक , पत्रकार, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर पत्रकार और समाचार व्यंगकार चित्रकार आदि हैं | किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (सामाचार आधारित वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों तथा दि वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसन्स ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों. यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी.
बीमा धारक के दावे के लिए ये 4 प्रावधान किये गये हैं
- दावा हेतु अवधारित प्रपत्र में सूचना
- पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति
- यथा आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
यह सरकार के द्वारा की गई एक अच्छी पहल है. इससे आने वाले दिनों में मीडियाकर्मी को लाभ मिलेगा |
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!