
सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है।वर्ष 2019 में दर्ज चुनाव आचार संहिता से जुड़े मामले को जस्टिस संजय द्वेदी की अदालत ने रद्द करने का आदेश दिया है।साल 2019 में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धरना- प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनपर मामला दर्ज किया गया था।
शुक्रवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने आदेश दिया है।बता दे कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गये।हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे।
इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।जांच अधिकारी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ लगे आरोप को सही पाते हुए 2019 में ही चार्जशीट दाखिल कर दिया था।दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था।
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!