सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन की याचिका पर सुनवाई की और मामले को तब टाल दिया जब उन्हें सूचित किया गया कि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सोरेन की ओर से पेश होंगे।
एक जूनियर वकील ने कहा, ‘मैं अनुरोध करता हूं कि मामले की सुनवाई सोमवार को की जाए। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं।’ पीठ ने इस दलील पर सहमति जताई। सोरेन ने 14 अगस्त को रांची में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए भेजे गए समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।
एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच
इससे पहले, सोरेन पूर्व निर्धारित घटनाओं का हवाला देते हुए कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी के समन भेजने के बावजूद शामिल नहीं हुए थे। 48 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता से ईडी ने पिछले साल 17 नवंबर को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है।
ईडी की जांच में रक्षा भूमि से संबंधित एक डील भी शामिल है, जिसमें माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने कथित तौर पर 1932 के पुराने दस्तावेजों में धोखाधड़ी की है। ईडी ने राज्य में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं। सोरेन को शुरुआत में ईडी ने 3 नवंबर, 2022 को बुलाया था, लेकिन वह आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी थी और फिर समन पर तीन सप्ताह की मोहलत मांगी थी।
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