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चक्रधरपुर के चिकन मटन दुकानदारों को लाईसेंस निर्गत कराए जिला प्रशासन : बैरम खान
चक्रधरपुर : मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने उपायुक्त चाईबासा को एक मांग पत्र लिख कर कहा है कि चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के सभी चिकन मटन फिश इत्यादि बेचने वाले दुकानदारों को पिछले सप्ताह नगर परिषद चक्रधरपुर द्वारा फाइन काटते हुए उनके दुकानों को बंद कर दिया गया है। जिस पर कहा गया है कि अतिक्रमण करके करोबार किया जा रहा है। बैरम खान ने कहा है कि जिस तरह आम लोगो के कारोबार बंद कराया गया है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये अधिकार जीवन जीने का अधिकार है और रोजगार करना अपने परिवार का भरण पोषण करना मनुष्य का हक है। उन्हें रोजगार से वंचित करना न्याय संगत नही है। जहां तक अतिक्रमण की बात है तो गुदड़ी बाजार का मामला झारखंड हाईकोर्ट से होकर डीसी कोर्ट पर चल रहा है दुकानदार खुद चाहते हैं की इनके मामले पर जल्द हल हो बाजार के दुकानदार भुमि कर के रूप में टैक्स जमा करते आ रहे हैं। जिसका प्रमाण व रिपोर्ट मौजूद हैं फिर दुकानदारों को अतिक्रमणधारी कहना गलत है। बैरम खान ने उपायुक्त चाईबासा से मांग किया है नगर परिषद चक्रधरपुर को निर्देशित करें की रोजगार से वंचित सभी दुकानदारों को लाईसेंस निर्गत करें तथा झारखंड हाईकोर्ट के दिये गये गाईड लाईन के अनुसार नगर पालिका स्वय चिकन मटन वधशाला निर्माण करायें तथा जब तक व्यवस्था नही होती है। अस्थाई कार्य करने का निर्देश दे। जिला प्रशासन से उम्मीद है कि वंचित बेरोजगार दुकानदारों के लिए बेहतर निर्णय लेगी। प्रतिलिपि के रूप में मुख्य सचिव झारखंड सरकार, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर व आंचल कार्यालय चक्रधरपुर को दिया गया है।
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नुनु राम महतो विगत 20 वर्षों से गोप बन्धु उच्च विद्यालय हामन्दा शिक्षक, प्रधानध्यापक एवं समाजसेवी के रूप में कार्य कर चुके हैं। 3 वर्षों से प्रेस रिपोर्टर के रूप में भी कार्यरत हैं और उसके साथ ही एक साल से मशाल न्यूज के लिए काम कर रहे हैं।
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