राजधानी सहित राज्य के सभी जिलों में अब जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सांसद नहीं, बल्कि संबंधित जिला के डीसी होंगे. जिले के संबंधित लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक इस समिति के सदस्य होंगे. इस संबंध में जिला परिवहन झारखंड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके तहत डीटीओ, एसपी सहित कुल 13 सदस्य समिति में होंगे.
दरअसल, देश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और इसमें होने वाले जान-माल की हानि को रोकने के लिए हर जिले में एक जैसी सड़क सुरक्षा समिति बनाई जानी है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने देश के सभी राज्यों को जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सड़क सुरक्षा समितियां बनी है जो अलग तरह से काम करती हैं.
सड़क हादसों को रोकने को लेकर सख्त कदम उठाए
इन्हें एकरूपता देने और सड़क हादसों को रोकने को लेकर सख्त कदम उठाए जाने हैं. इसलिए देश के हर जिले में एक जैसी सड़क सुरक्षा समिति जरूरी है. ताकि, यह समिति न सिर्फ सड़क हादसों की समीक्षा करें, बल्कि उन्हें रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के साथ राज्य और केंद्र को अवगत कराए. सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के पत्र व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में ही राज्य परिवहन विभाग की ओर से डीसी की अध्यक्षता वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है.
इधर, डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने बताया कि 25 जून को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होगी. मतलब सांसद की बजाय डीसी की अध्यक्षता में यह अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक होगी.
महीने में कम से कम दो बार होगी बैठक
राज्य परिवहन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हर 15 दिन में ऑनलाइन और हर माह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर फिजिकल मीटिंग करना होगी. इसके अलावा हर माह बैठक करने के बाद जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की सारी जानकारी 48 घंटे के अंदर जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना है. मतलब यह डिटेल पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध होगी.
इन बिंदुओं पर करना है समिति को कार्य
जिला सड़क सुरक्षा समिति को जिले में सड़क दुर्घटनाओं की समय-समय पर समीक्षा, राज्य सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन और इसके तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की निगरानी करना, Supreme Court Committee on Road Safety, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करना, जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर नजर रखना और इनके संबंध में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को नियमित रूप से निम्नवत् अवगत कराना.
जैसे- वाहन का डिटेल, हादसे का कारण, स्पॉट इंवेस्टिगेशन, पीड़ित का कंडीशन, एफआईआर आदि की जानकारी देने के साथ पब्लिक डोमेन पर हर महीने सड़क दुर्घटना के आंकड़े अपलोड करके प्रकाशित करना. सड़क दुर्घटना से संबंधित Response Time में सुधार करने और अस्पतालों को Handover Time में सुधार करने के लिये एंबुलेंस के Optimal placement को सुनिश्चित करना. जिले में सड़क दुर्घटना से संबंधित हादसे के अनुसार विभिन्न प्रकार के एंबुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि विभिन्न बिंदुओं पर उक्त कमेटी को कार्य करना है.
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