
शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में बुधवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी तिसरा थाना क्षेत्र के बागडिगी निवासी सिद्धार्थ कुमार पासवान को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। आरोपी को अदालत ने मंगलवार को भादवि की धारा 376(2) व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
पीड़िता की शिकायत पर 27 जनवरी 2020 को तिसरा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पीड़िता ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 से सिद्धार्थ उससे बातचीत करता था। उसने शादी का प्रलोभन देकर यौन संबंध बनाया। 26 दिसंबर 2016 को शाम सिद्धार्थ ने पीड़िता को फोन कर अपने घर के पीछे बुलाया और बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी नही करूंगा।
27 दिसंबर 2016 को पीड़िता ने निराश होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मोहल्ले के लोगों ने उसे बचाया। बाद में सिद्धार्थ ने वर्ष 2018 में पीड़िता को शादी करने के लिए रजरप्पा मंदिर बुलाया। वहां शादी की। शादी के बाद वहां होटल में पीड़िता के साथ पुनः शारीरिक संबंध बनाया। बाद में उसे अपनाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 24 अप्रैल 2020 को कोर्ट मे चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने 24 फरवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया। अभियोजन ने केस विचारण के दौरान 6 लोगों की गवाही कराई थी।

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