
आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर लगाए गए पूरी तरह के प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि दिवाली के अवसर पर दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखों का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है।
ग्रीन क्रैकर्स पर भी प्रतिबंध:
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। इस निर्णय के अनुसार, दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल हैं।
पटाखा निर्माता कंपनियों की मांग खारिज:
इस निर्णय के पहले, पटाखा निर्माता कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
प्रदूषण कम करने का प्रयास:
यह निर्णय दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हर साल दिवाली के बाद, दिल्ली में प्रदूषण की मार होती है, और लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस निर्णय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्लीवासियों की स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा का ख्याल रखा है।
यह निर्णय दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और लोगों को याद दिलाता है कि वे दिवाली के त्योहार को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के साथ मनाने का प्रयास करें।

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